सरकार का फैसला 2026: FASTag नियम अपडेट, दोगुना टोल टैक्स का प्रावधान – FASTag New Rules

FASTag New Rules: 2026 में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत अब FASTag से जुड़ी गलती या नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मकसद टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नियमों का सख्ती से पालन कराना है।

FASTag नियम 2026 में क्या बदला

ताजा अपडेट के अनुसार अब बिना एक्टिव FASTag, ब्लैकलिस्टेड FASTag या गलत वाहन नंबर से जुड़े FASTag के साथ वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। टोल प्लाजा पर ऐसी गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन को रोका भी जा सकता है।

किन गलतियों पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर FASTag में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, टैग ब्लैकलिस्ट है, गलत वाहन पर FASTag लगा है या जानबूझकर FASTag को स्कैन होने से रोका गया है, तो इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में टोल शुल्क के साथ अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

जुर्माने की राशि कितनी हो सकती है

नियमों के अनुसार FASTag से जुड़ी गंभीर गलती पर सामान्य टोल शुल्क से कई गुना ज्यादा राशि ली जा सकती है। कुछ मामलों में दोगुना टोल, अतिरिक्त पेनल्टी या चालान जारी किया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर FASTag को स्थायी रूप से ब्लॉक भी किया जा सकता है।

वाहन चालकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

ड्राइविंग से पहले FASTag का बैलेंस जरूर चेक करें। वाहन नंबर सही तरीके से लिंक हो और FASTag एक्टिव स्थिति में हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। बैंक या FASTag ऐप पर मिलने वाले अलर्ट्स पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा।

सरकार ने क्यों सख्त किए नियम

सरकार का उद्देश्य हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू रखना और डिजिटल टोल सिस्टम को पूरी तरह प्रभावी बनाना है। FASTag नियमों की अनदेखी से टोल प्लाजा पर जाम और विवाद की स्थिति बनती है, जिसे रोकने के लिए यह सख्ती जरूरी मानी जा रही है।

Conclusion: 2026 में FASTag से जुड़ी गलती पर भारी जुर्माने का नया नियम वाहन चालकों के लिए चेतावनी है। थोड़ी सी लापरवाही भी जेब पर भारी पड़ सकती है, इसलिए नियमों का पालन और FASTag की नियमित जांच बेहद जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सरकारी दिशानिर्देशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जुर्माने की राशि और कार्रवाई राज्य, हाईवे अथॉरिटी और स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। अंतिम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित टोल अथॉरिटी या आधिकारिक नोटिस जरूर देखें।

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